जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत, सरकार ने बदल दिए नियम, पढ़ें पूरी खबर
सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 से तहत यह निर्देश जारी किया है। अधिसूचना के मुताबिक जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए सवैच्छिक आधार पर आधार नंबर का वेरीफिकेशन कर सकते हैं।