इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से जारी की गई भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी की गई है।
Allahabad High Court की खबरें
याची को 1 जनवरी 1979 को सीजनल संग्रह चपरासी नियुक्त किया गया था लेकिन विपक्षियों की इसके बाद नियुक्ति होने के बावजूद उन्हें 1989 में नियमित कर दिया गया। इसके बाद याची ने कोर्ट की शरण ली तो कोर्ट के आदेश पर 26 अक्तूबर 2017 को नियमित किया गया।
Employees Old pension : कोर्ट ने जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मी, जिन्हें बाद में नियमित किया गया है, उनकी पूर्व में की गई सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।
Teacher Recruitment Update : हाईकोर्ट ने चयन सूची को रद्द कर दिया है और राज्य सरकार को दोबारा रिव्यू करने का आदेश दिया है।
Officers Promotion 2023: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेवा संवर्ग के 136 अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इस संबंध में महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
Employee News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी के दौरान अधिक भुगतान की वसूली को गलत बताया है, वही ब्याज सहित कटौती राशि वापस करने के निर्देश दिए है।
High Court Decision : कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम वेतनमान देने के लिए नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
Anganwadi Workers: कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने टिप्पणी संग आदेश जारी किया है।प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 1.89 के करीब है।
Employee news: हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय आगरा में कार्यरत निजी सहायक के आश्रित को तृतीय श्रेणी के पद पर उसकी योग्यता अनुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।
Employee news: हाई कोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है और याची को काम करने देने व वेतन भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया है।वही राज्य सरकार व नगर निगम मुरादाबाद से याचिका पर जवाब मांगा है।