कर्मचारी को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सेवा नियमित करने के आदेश, 45 दिनों में मिलेगा लाभ
Contract Employees Regular : हाई कोर्ट ने संविदा कर्मी को 45 दिनों के भीतर नियमित करने का आदेश जेपीएससी को दिया है।
Contract Employees Regular : हाई कोर्ट ने संविदा कर्मी को 45 दिनों के भीतर नियमित करने का आदेश जेपीएससी को दिया है।
Employees News : सरकारी विभागों में 10 साल से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते के अंदर नियमित करने के निर्देश दिए गए है।
Employee news : ऑफिस में कार्यरत 13 दैनिक कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए बकाए मानदेय पर सात फीसदी ब्याज देने का आदेश दिया है।
Employees Promotion: न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 एस.एन. पाठक ने प्रोन्नति पर लगी रोक की अवधि को नहीं बढ़ाया है,ऐसे में अब राज्य के सभी विभागों में दी जाने वाली पदोन्नति पर रोक नहीं रहेगी।
हाई कोर्ट ने सभी प्रक्रिया पूरी कर आठ सप्ताह में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वेतनमान के हिसाब से उन्हें मिलने वाली राशि की गणना 6 सप्ताह में करें। वही तीन सप्ताह के अंदर उन्हें प्रोन्नति का लाभ देते हुए भगुतान किया जाएगा।
High Court Big Decision On Pension 2022:मुख्य अभियंता को 3 दिन बाद 16 जून शुक्रवार को प्रार्थी के बकाया राशि का चेक लेकर हाई कोर्ट में पेश होने और राज्य के मुख्य सचिव इस मामले में देरी के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
रांची, डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल सीबीआई कोर्ट कि ओर से सुनाए गए फैसले के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने फिर से अपील झारखंड हाईकोर्ट में अपील (appeal ) दायर की है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में दोषी करार करते हुए, 5 साल की सजा सुनाई गई … Read more