Maternity leave की खबरें

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इसके तहत अब महिला कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है।

कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अवकाश की घोषणा, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, इतने दिन की छुट्टी का मिलेगा लाभ, यह होंगे नियम

महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। उन्हें 182 दिन के अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। साथ ही नियम और निर्देश भी तय किए गए हैं। जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।

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Employees Leave : कर्मचारियों को अब यदि किसी वर्ष के दौरान 3 माह से कम अवधि के कार्यकाल के कारण किसी वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट न लिखी गई हो तो MACP दिए जाने की तिथि से पहले के 5 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियों का संज्ञान लिया जाएगा।

महिला कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, मिलेगा 60 दिन का विशेष अवकाश, DoPT ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला कर्मचारियों (Women Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल महिला…

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Employees News: अवकाश उपभोग के बाद योगदान के पश्चात महिलाकर्मी उसी वेतन की हकदार होंगी, जो वेतन अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व उसे मिल रहा था।

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High Court Big Decision : आदेश को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि याची को दूसरे मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। साथ ही इस समय का उसे वेतन सहित अन्य लाभ भी देने का आदेश दिया है।