वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर एक तरफ जहां कर्मचारी संगठन और रक्षा कर्मचारी उग्र हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही संशोधित समूह एक्स वेतन के लिए भी रिटायर कर्मचारियों के सातवें सीपीसी की सिफारिश को लागू करने के लिए भी अभ्यावेदन की मांग की जा रही है।
OROP की खबरें
पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल 4 छमाही किस्तों में उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही विशेष और उदारीकृत परिवार पेंशन प्राप्त करने सहित पारिवारिक पेंशन भोगी और वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक किस्त में बकाए एरियर का भुगतान किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
एरियर के भुगतान के समय सीमा बढ़ाते हुए कोर्ट ने सरकार को 30 अप्रैल को या उससे पहले 6 लाख पारिवारिक पेंशनर, वीरता पुरस्कार विजेता को एक ही किस्त में बकाया राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं।
लाखों पूर्व कर्मचारियों-पेंशनर्स को पेंशन एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। विभिन्न किस्तों में पेंशनर्स को भुगतान किया जाना है। वही पेंशनर्स से खाते में पहली किस्त की राशि 30 अप्रैल तक भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
OROP Pensioners Arrears : वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत 25 लाख से अधिक पेंशनर्स को बकाए का भुगतान किया जाना है।
वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सेना से रिटायर हुए कर्मचारी अधिकारी को समान रैंक समान पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं और अब रिटायर हो रहे कर्मचारियों को एक समान पेंशन दिए जाने की तरफ से सरकार की ओर से इसकी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 1 किस्त में राशि का भुगतान किया जाता है।
पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। 15 मार्च से पहले उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तैयारी पूरी कर ली गई है। वही बैंक सहित लेखा कार्यालय, पेंशन वितरण अधिकारी और अन्य संबंधित एजेंसियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एरियर के भुगतान के साथ ही उनके खाते में 1 लाख रुपए तक एरियर की राशि देखने को मिल सकती है।
OROP Arrears : कर्मचारी सहित पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल अगले 2 सप्ताह में उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उनके खाते में लाखों रुपए देखने को मिलेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।
OROP Arrears : कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश के तहत अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
OROP: केंद्र सरकार द्वारा एक तरफ जहां वन रैंक वन पेंशन योजना के संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 15 मार्च तक 25 लाख पेंशनर्स को एरियर का भुगतान किया जाना है। इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू की जानी है। वही वन रैंक वन पेंशन योजना में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व सैनिक संघ द्वारा एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है। उनका कहना है कि यदि वन रैंक वन पेंशन योजना की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो पेंशनर्स लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।