Pensioners Pension Hike : वर्तमान में देय 500-750 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगी। वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि माह मई से मिलेगी, जो कि एक जून 2023 को देय होगी।
pensioners pension की खबरें
Pensioners Pension Update : पेंशन के लिए 32 हजार 547 नए आवेदन आए हैं, जिसका पंजीकरण हो गया है।वही 68 हजार लाभार्थी पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं।हर पेंशनर के खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे जाने हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही राशि जारी की जाएगी।
लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके पेंशन राशि का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए राशि का आवंटन किया जा रहा है। जल्द ही पेंशनर्स के खाते में पेंशन की राशि भेजी जाएगी।
लाखों पूर्व कर्मचारियों-पेंशनर्स को पेंशन एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। विभिन्न किस्तों में पेंशनर्स को भुगतान किया जाना है। वही पेंशनर्स से खाते में पहली किस्त की राशि 30 अप्रैल तक भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
वही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वेतन वृद्धि का प्रभाव करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा गृह मंत्री से मुलाकात की गई थी।
कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सर्कुलर जारी करते हुए नियम और निर्देश तय किया गया है। साथ ही समय सीमा की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक समान समय सीमा जारी कर दी गई है।
लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है।सीसीएस पेंशन नियम के तहत उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए डीओपीटी द्वारा आदेश जारी किया गया है। वही नियम निर्देश तय किए गए हैं। जिसके अनुरूप ही पारिवारिक पेंशन का बंटवारा किया जाएगा। वहीं आश्रितों को इसी नियम के तहत ही पेंशन का भुगतान करना है।
पेंशनभोगी सहित लाभार्थी सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें उच्च पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। हालांकि मौजूदा कर्मचारियों और EPS के अंशदाताओं के लिए ईपीएफओ द्वारा आवेदन की तिथि को 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज, जिन्हें 22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया गया था। जिन्हें अब लाभ मिलेगा।
OROP Arrears : कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश के तहत अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।