RBI Action: इन 2 बैंकों पर गिरी गाज, आरबीआई ने रद्द किया लाइसेन्स, आज से लेन-देन बंद, ये है वजह
आरबीआई के मुताबिक दोनों बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। साथ ही बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धार 56, धारा 11(1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते है।