पुलिस अभिरक्षा में युवक ने खुद को मारी गोली, आयोग की अनुशंसा-मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये दें
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अभिरक्षा में बंदी शुभम बागड़ी द्वारा दस जून 2020 को खुद को पिस्टल से गोली मार लेने से उसकी मौत हो जाने के मामले में राज्य शासन से अनुशंसा की है कि मृतक के वैध वारिसों को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि अगले दो माह में भुगतान कर दी जाये।