योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उनकी बेटियों के विवाह के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह सहायता पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्वयं के विवाह के लिए भी उपलब्ध होगी। पहले सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा 82 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के तहत पंजीकृत श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले इस योजना में 65 हजार रुपये नकद, 10 हजार रुपये वर-वधू की पोशाक के लिए और 7 हजार रुपये आयोजनकर्ता को दिए जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सहायता राशि को बढ़ाया गया है, ताकि श्रमिकों को विवाह के दौरान अधिक आर्थिक सहयोग मिल सके।
श्रमिकों को आर्थिक राहत
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डा. एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि यह बढ़ी हुई राशि तब लागू होगी, जब कम से कम 11 जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से एक स्थान पर आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय से पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और विवाह आयोजन को अधिक सम्मानजनक ढंग से संपन्न किया जा सकेगा।
पंजीकृत श्रमिक इस योजना के पात्र
बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में कुल एक करोड़ 82 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 12.5 लाख ने 31 अगस्त तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराया है। ये पंजीकृत श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। यह फैसला श्रमिक परिवारों के कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





