उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल सरकार ने प्रदेश भर में एस्मा लागू कर दिया है इसके बाद अब सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है।
इस विषय में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने एक अधिसूचना जारी की है। इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है। अधिसूचना के जारी होने के बाद किसी भी तरह की हड़ताल नहीं हो सकेगी। जिसके चलते राज्य सरकार को आवश्यक सेवाओं में आने वाले व्यवधान को रोकने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू
जो अधिसूचना जारी की गई है उसके मुताबिक अति आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत यह फैसला लिया गया है। जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आगामी 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। प्रदेश के अधीन आने वाले सभी दफ्तर, निगम और स्थानीय निकायों पर ये आदेश लागू रहेगा।
क्यों लिया गया निर्णय
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जनहित और आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय के बाद किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा या फिर उसमें शामिल होना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहने वाला है। जून के महीने में बिजली आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी गई थी। इसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाई गई थी। इस अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है।





