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Sat, Dec 6, 2025

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, यह कर्मचारी होंगे नियमित, संशोधित अधिसूचना जारी

Written by:Shyam Dwivedi
उत्तराखंड सरकार ने दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक रूप में नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी। 
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, यह कर्मचारी होंगे नियमित, संशोधित अधिसूचना जारी

उत्तराखंड में अस्थाई कर्मचारी लंबे समय से विनयमितिकरण की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों के नियमितिकरण के सख्त आदेश राज्य सरकार को दिए थे। जिसके बाद एक बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया था और कर्मचारियों के नियमित किए जाने को लेकर जानकारी मांगी थी। हालांकि अब धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है।

उत्तराखंड के ये कर्मचारी होंगे नियमित

राज्य सरकार ने दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक रूप में नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी। संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम- पुष्कर सिंह धामी

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में कार्य करती है। जो कर्मचारी वर्षों तक निरंतर सेवा देकर राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखे हैं उनके लिए ये निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारी सरकार कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए कल्याण एवं सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाती रहेगी।

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