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Income Tax को कैसे बचाया जाए  

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80C के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं. इसके लिए EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश करना होता है l इसके अलावा दो बच्चों की ट्यूशन फीस भी इसमे शामिल है

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स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के रूप में 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है

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NPS - 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50,000 रूपये Income Tax बचाने में मदद मिलती है l 

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Home loan अगर आपने होम लोन ले रखा है तो फिर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं l 

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सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं l 

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80 G मे आप संस्थाओं को चंदा या दान (Donation) देकर टैक्स में 25 हजार रुपये तक का लाभ ले सकते हैं. ये तभी मान्य होगा, जब आप दान या चंदे की मुहर लगी रसीद जमा करेंगे

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आयकर अधिनियम की धारा 87a ऐसा नियम है, जोकि आपकी 12500 रुपए तक के इनकम टैक्स देनदारी को माफ (rebate) करा देती है। यानी कि अगर आपकी टैक्स देनदारी 12500 रुपए तक बन रही होती है तो फिर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती