18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4.0 के दौरान ग्रीन जोन (Green Zone) में बाजार फिर से खुलेंगे। कुछ गतिविधियों को छोड़कर, ग्रीन जोन के तहत आने वाले जिलों में रोजमर्रा के अधिकांश काम करने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एक मसौदा बना रही है। संभावित सुझावों के साथ बनाया जा रहा मसौदा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
ग्रीन जोन को मिलेगी बड़ी राहत
ग्रीन जोन में लोक परिवहन भी सावधानियों के साथ शुरू किया जा सकता है। ग्रीन जोन में जीवन को सामान्य स्थिति में लाया जाएगा, लेकिन मॉल, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थल जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, वे बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में केवल रात का कर्फ्यू लागू होगा, लेकिन दिन में बाधाओं की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी बिना अनुमति के वहां प्रवेश न कर सके। सुझाव मिले हैं कि छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। जो मजदूर बाहर से प्रदेश आ रहे हैं, उनके रोजगार का इंतजाम किया जाए। जरूरत के हिसाब से घर पहुंच सेवा को बहाल रखा जाए।
जहाँ नए मामले नहीं आये वहाँ मिलेगी राहत
राज्य के नौ जिलों में कोरोना के मरीज नहीं हैं। इससे पहले, उन स्थानों पर कुछ रोगी थे, लेकिन उनके ठीक हो जाने के बाद, वहाँ से कोई नए मामले सामने नहीं आए। उन जिलों में सभी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा।
ऑरेंज और रेड जोन में सीमित गतिविधियों की अनुमति
ऑरेंज (Orange) और रेड जोन (Red Zone) में सीमित गतिविधियों की अनुमति होगी। सरकार और अधिकारियों ने ऑरेंज क्षेत्रों में बाजारों को फिर से खोलने पर सहमति बनाई। निजी कार्यालयों के अलावा, ऑरेंज जोन में नियंत्रण क्षेत्र के बाहर की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। अधिकांश प्रतिबंध रेड जोन में होंगे जहां मुख्य बाजार बंद रहेंगे। केवल वही दुकानें जो कॉलोनियों में स्थापित हैं, उन्हें फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। कुछ नई दुकानें जहां भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, उन्हें कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।