#Lockdown 4.0: छह जोन में बंटा भोपाल, इन गतिविधियों के लिये रहेगी छूट

भोपाल| राजधानी भोपाल (Bhopal) में कोरोना (Corona) के बढ़ते प्रसार को रोकने कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे । वहीं भोपाल शहर को मुख्यत 6 सेक्टर में विभाजित कर आवश्यक गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

जिन क्षेत्रों में कोलार सेक्टर में कोलार गेस्ट हाउस से बंसल अस्पताल चौराहा से काला पानी एवं हबीबगंज अंडरब्रिज से बावरिया कला तक, होशंगाबाद रोड सेक्टर में आईएसबीटी से मिसरोद थाना समरधा तक ( बागसेवनिया लहरपुर जाट खेड़ी इंच जाने हेतु कनेक्टिंग रोड को छोड़कर) , रातीबड़ सेक्टर में सूरज नगर तिराहे से रातीबड़ थाना क्षेत्र की सीमा तक, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर में रायसेन रोड निजामुद्दीन रोड अयोध्या बायपास रोड से करारिया गांव तक, बीएचईएल सेक्टर क्षेत्र में कस्तूरबा अस्पताल से बीएचईएल कॉलोनी से बिजली कॉलोनी होते हुए पटेल नगर तक (नेहरू नगर, पिपलानी थाने के पीछे को छोड़कर) और बैरागढ़ सेक्टर में लालघाटी चौराहे से बैरागढ़ खजूरी सड़क तक ।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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