भोपाल: संशोधित आदेश जारी, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राजधानी भोपाल में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में संशोधन किया गया है। कलेक्टर ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए किराना और सांची मिल्क पार्लर को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा 20 सितंबर को जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 09 के संबंध में स्पष्ट किया है कि किराना दुकानें एवं सांची पार्लर रात्रि 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं बाकी पाबंदियां 20 सितम्बर को जारी आदेश अनुसार यथावत रहेंगे।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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