उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी के निर्देश पर मंडल कारा में बंद अभियुक्त छोटू यादव उर्फ बद्री यादव की शादी पीड़िता गीता कुमारी के साथ मंगलवार को जेल परिसर में कराई गई। पीड़िता ने अभियुक्त पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता की तीन साल की एक बच्ची भी है। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जेल में ही शादी का निर्देश दिया, जिससे दोनों पक्षों की सुरक्षा और कानूनी औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
यौन उत्पीड़न का मामला और कोर्ट का आदेश
यौन उत्पीड़न के इस मामले में आरोपी ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने संबंधित न्यायालय को शादी सत्यापन के बाद बेल बॉन्ड स्वीकार करने का आदेश जारी किया। इसी आदेश के आलोक में जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने मंडल कारा अधीक्षक को जेल परिसर में ही शादी कराने का निर्देश दिया। इस आदेश के तहत जेल प्रशासन ने आवश्यक संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की, ताकि शादी समारोह सही तरीके से और कानून के दायरे में संपन्न हो सके।
पीड़िता और आरोपी की पृष्ठभूमि
अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार मामला लौकही थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता के पति की मौत के बाद उसका छोटा भाई, आरोपी छोटू यादव उर्फ बद्री यादव, पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने लगा। इस दौरान पीड़िता कई बार गर्भवती हुई, लेकिन उसे दबाव डालकर गर्भपात करवाया गया। पीड़िता के मना करने पर आरोपी ने मारपीट की, जिससे बचने और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह घर छोड़कर चली गई। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आलोक में अदालत ने सुरक्षा और कानूनी मानदंडों के तहत शादी का आदेश दिया।
जेल में शादी की अनोखी रस्में
जेल में शादी समारोह में अभियुक्त के अधिवक्ता विजय कुमार भारती और पीड़िता के अधिवक्ता नितेश गुप्ता, जेलर राम विलास दास, अभियुक्त के पिता और अन्य जेलकर्मी मौजूद थे। गीता और बद्री यादव ने जेल प्रशासन को साक्षी मानकर सात फेरे लिए। मंडल कारा के बंदियों ने बारात की भूमिका निभाई। मंडल कारा अधीक्षक ओम प्रकाश शांति भूषण ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में यह आयोजन किया गया। यह घटना बिहार में दुर्लभ है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा और सहमति सुनिश्चित करते हुए जेल में शादी कराना संभव है। इसी तरह की घटना मार्च 2025 में सीवान जिले में भी हुई थी।





