जबलपुर, संदीप कुमार। शासन-प्रशासन के दिशा निर्देश जारी होने के बाबजूद होटल मालिकों ने बगैर अनुमति के 31 दिसंबर की रात जमकर शराब बिक्री की और लोगों को दारू पिलाई। बगैर अनुमति के होटल कोजी, बिनको, मिडटाउन और होटल मशाला एक्सप्रेस में दारू बिक्री होने पर मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार अवैध मदिरा पान एवं अनावश्यक पार्टी करने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन, सहायक आबकारी आयुक्त एसएन दुबे के मार्गदर्शन एवं आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानो एवं होटलों पर न्यू ईयर पार्टी जिनमें मदिरा पान की अनुमति (ओकेजनल लायसेंस) प्रप्त नहीं की गई थी , ऐसे स्थलों को चिन्हित कर आबकारी विभाग द्वारा सामूहिक दबिश की कार्रवाई की गई।
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कार्रवाई के दौरान होटल कोजी , होटल, बिनको, होटल मिडटाउन, मशाला एक्सप्रेस , में बिना अनुमति न्यू ईयर पर मदिरा पान ( परोसे जाने ) पर होटल संचालक के विरुद्ध म० प्र० आब० अधि० 1915 की धारा 36 (ग )के तहत 4प्रकरण कायम किये गए। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी कु. भारती गोंड जी. डी. लाहोरिया, उपनिरीक रविशंकर मरावी, रविशंकर यादव, श्वेता सिंह तिवारी तथा आबकारी मुख्य आरक्षक व आरक्षक उपस्थित रहे।
बता दें कि ग्वालियर में बीते रात जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के निर्देश के बाद आबकारी विभाग द्वारा की अवैध रुप से परोसी जा रही शराब के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के अमले ने अवैध रुप से संचालित किए जा रहे “कायरो कैफे एंड क्लब की गई, जिसमें प्राशासन द्वारा नशा कर रहे युवकों और नाबालिग को पकड़ा गया था। वहीं बार का संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।