MP निकाय-पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट, OBC आरक्षण पर सुनवाई पूरी, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में  एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

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दरअसल, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव करवाएं जाएं और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने  दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों की टीम से मुलाकात की और देर शाम संशोधन याचिका पेश की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की ।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)