MPPSC : उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, शासन को निर्देश, 3 जुलाई को होनी है परीक्षा

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। एमपीपीएससी (MPPSC) ने एक बार फिर से उम्मीदवारों (Candidates) को बड़ी राहत दी है। दरअसल एमपीपीएससी के उम्मीदवार राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (State Engineering Services Exam 2022) में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं MPPEB State Engineering Exam 3 जुलाई को आयोजित होनी है जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है।

मप्र उच्च न्यायालय (MP High court) ने राज्य सरकार से कहा कि वह अपने कर्मचारियों (Employees) को राज्य पीएससी परीक्षा (PSC Exam) में बैठने के लिए चुनाव ड्यूटी (Election duty) से मुक्त करे। यह आदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों को एमपीपीएससी (MPPSC) की परीक्षा देने से मुक्त करने से इनकार करने वाली याचिका के जवाब में आया है।

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याचिकाकर्ता यश निगम और जाकिर ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण में छह जुलाई और दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होना है। वे चुनाव ड्यूटी पर हैं और जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। उन्होंने MPPSC परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरे हैं, जो 3 जुलाई को होने वाली है। उन्होंने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी ड्यूटी के कारण कई उम्मीदवार परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। जो कि उनके मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन है। इतना ही नहीं है कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश में कहा है कि 3 जुलाई को मतदान नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कई जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिया है कि 2 और 3 जुलाई को याचिकाकर्ता को चुनावी ड्यूटी दी जाए ताकि वह अपनी परीक्षा में शामिल हो सके। इसके बाद वो वापस मुख्यालय लौट सकते हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता किस रूप से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील पेश की थी। जिस पर उम्मीदवारों के हक में हाईकोर्ट में बड़ा फैसला दिया है।

न्यायमूर्ति विशाल धगत की खंडपीठ ने दमोह और मंदसौर जिलों के कलेक्टरों और राज्य चुनाव आयोग को याचिकाकर्ता याचिकाकर्ताओं को 2 और 3 जुलाई को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने पर विचार करने को कहा ताकि वे एमपीपीएससी की परीक्षा में शामिल होकर जिला मुख्यालय लौट सकें। अदालत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में वे उन्हें इस उद्देश्य के लिए छुट्टी देने पर भी विचार कर सकते हैं।


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