शाहीन बाग : माकपा की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – पीड़ित क्यों नहीं आए?

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। साउथ दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए जो अभियान चलाया रहा है, उसके खिलाफ दायर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे है।

बता दे साउथ एमसीडी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पूछा कि माकपा ने इस मामले में याचिका क्यों दायर की? कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है, क्या कोई पीड़ित नहीं है?


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Manuj Bhardwaj