जबलपुर।संदीप कुमार।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की सेवा से रिटायर्ड पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है।माना जा रहा है कि हाई कोर्ट का ये पेंशन धारकों को होली का तोहफा है।मध्यप्रदेश में सेवा के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारी लंबे समय से एरियर्स के बकाये भुगतान की लड़ाई लड़ रहे थे।जब राज्य सरकार ने इस और ध्यान नही दिया तो पेंशनर्स संघ ने हाई कोर्ट की शरण ली।आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला हुए सुनाते पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है।हम आपको बता दे कि शिवराज सरकार के समय से पेंशनर्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेंशन धारकों ने इसे होली का तोहफा बताते हुए खुशी जाहिर की है।इस फैसले के साथ ही अब पेंशनर्स के 32 माह के बकाया एरियर्स का भुगतान के साथ राज्य के 4 लाख पेंशनर्स को 6th वेतनमान का बकाया एरियर्स मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ के समक्ष दायर चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने मामले का निराकरण कर दिया है।
पेंशनर्स अपने हक की लड़ाई 2016 से लड़ रहे थे जिस पर आज फैसला हुआ है।हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शिवराज सरकार में लंबित एरियर्स का भुगतान कमलनाथ सरकार को करना होगा।एरियर्स के भुगतान को लेकर मध्य प्रदेश के तमाम पेंशनर्स धरना, आंदोलन ओर अनशन कर चुके थे पर सरकार इस और ध्यान नही दे रही थी।