कोरोना के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने जारी किया अंतरिम आदेश, 15 जून तक प्रभावी

mp HIGH COURT

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में स्वत संज्ञान लिया और माना कि मौजूदा संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।  ऐसे में हालात जल्द ही सामान्य नहीं हो सकते। इसलिए जितने भी उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से जारी अंतरिम आदेश अब 15 जून तक प्रभावी माने जाएंगे।

इस दौरान प्रशासन और नगरीय निकाय किसी भी संपत्ति को हटाने, गिराने अथवा खाली करवाने की कार्यवाही नहीं करेगा। इसके अलावा आपराधिक मामलों में मिली जमानत भी 15 जून तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने माना कि कोरोनावायरस एक बड़ी त्रासदी है। जिसे देखकर ही राज्य सरकार ने पहले ही जबलपुर सहित इंदौर, ग्वालियर,भोपाल और अन्य कई जिलों में लॉकडाउन लगाया था।


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Kashish Trivedi

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