जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में स्वत संज्ञान लिया और माना कि मौजूदा संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हालात जल्द ही सामान्य नहीं हो सकते। इसलिए जितने भी उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से जारी अंतरिम आदेश अब 15 जून तक प्रभावी माने जाएंगे।
इस दौरान प्रशासन और नगरीय निकाय किसी भी संपत्ति को हटाने, गिराने अथवा खाली करवाने की कार्यवाही नहीं करेगा। इसके अलावा आपराधिक मामलों में मिली जमानत भी 15 जून तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने माना कि कोरोनावायरस एक बड़ी त्रासदी है। जिसे देखकर ही राज्य सरकार ने पहले ही जबलपुर सहित इंदौर, ग्वालियर,भोपाल और अन्य कई जिलों में लॉकडाउन लगाया था।
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कई जिलों में लॉकडाउन 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बढ़ाया भी गया है। आगे भी हालात सामान्य होंगे। इसकी संभावना बहुत ही कम दिख रही है। हाई कोर्ट ने माना कि ऐसे में नियमित ढंग से कोर्ट का संचालन करना मुमकिन नहीं है। इसलिए 10 मार्च तक का प्रभावी आदेश आगामी 15 जून तक जारी रहेगा।
कोरोना आपदा में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच का आदेश:-
- प्रदेश की सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 15 जून तक रहेंगे लागू
- सभी अंतरिम जमानतें और पेरोल 15 जून तक रहेंगी जारी
- 15 जून तक प्रदेश में नही हटाया जाएगा कोई भी अतिक्रमण
- बैंक और वित्तीय संस्थाएं 15 जून तक सम्पत्तियों की नीलामी नही करेगी
- कानून व्यवस्था पर संकट ना होने पर 15 जून तक छोटे अपराधों में गिरफ्तारी नही होगी
- 7 साल या कम की सज़ा के मामलों में 15 जून तक पुलिस गिरफ्तारी नही करेगी
- प्रदेश में सभी अदालतों के आदेशों के पालन की समय सीमा 15 जून तक बढ़ा
- 15 जून को HC में होगी अगली सुनवाई
संदीप कुमार….. जबलपुर