जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना (Corona) की भयावह स्थिति के बावजूद दमोह उप चुनाव (Damoh by-election) हुए थे और जल्दी अब उनके परिणाम आने वाले हैं वही आगामी परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट (High Court) सख्त हो गई है जिसके चलते दमोह चुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्न या रैली निकालने पर पूर्णतः हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है कोर्ट ने जीत के जश्न पर पूर्णतः रोक लगाते हुए मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल (Corona protocol) का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें…प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची का कोरोना से निधन, घर में शोक की लहर
दरअसल कोर्ट का मानना है कि दमोह उपचुनाव के बाद जीत की रैली होगी तो भीड़ जमा होंगी और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ेगी यह सब देखते हुए हाई कोर्ट ने किसी भी तरह के जश्न और रैली पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया है। वही मतगणना के समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग होने के भी आदेश दिए है।
अन्य राज्यों के चुनाव में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और असम सहित 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है, हालांकि हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग सहित दमोह कलेक्टर को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं, हाईकोर्ट ने दमोह कलेक्टर को आदेश दिया है कि वो 2 मई को दमोह उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करवाएं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि दमोह में मतगणना स्थल और मतगणना स्थल पर भीड़ न जुटने दी जाए, साथ ही हाईकोर्ट ने कलेक्टर को सख्त आदेश दिये है कि दमोह में उपचुनाव का परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं को विजय जुलूस या रैली नहीं निकालने दी जाए।
यह भी पढ़ें…इस जिले में कलेक्टर ने बढ़ाई सख्ती, 28 से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित और कई प्रतिबंध
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के दो वकील पी.सी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी ने दायर की थी, इस जनहित याचिका में कहा गया था कि 5 राज्यों के चुनावों सहित दमोह उपचुनाव के प्रचार में कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे कोरोना संक्रमण का फैलाव और खतरा कई गुना बढ़ गया है। बहरहाल हाई कोर्ट ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर दखल देने से इंकार कर दिया,पर हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि चुनाव के परिणाम आने के बाद इस आदेश का पार्टियां कितना पालन करती है।