इस जिले में कलेक्टर ने बढ़ाई सख्ती, 28 से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित और कई प्रतिबंध

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शिवपुरी, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिवपुरी (Shivpuri) में तेजी से बढ़ते कोरोना आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर (Shivpuri Collector) ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 28 अप्रैल से एक महीने तक विवाहों की अनुमति नहीं है और कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) भी आगामी आदेश तक जारी रहेगा।वही 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित किये गए हैं एवं पूर्व से जारी अनुमतियां निरस्त की जाती हैं।वही वर्ष 2021-22 में जिले में उपलब्ध पशुओं के लिए भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेंहू के भूसे को उद्योगो में ईधन के रूप में जलाने पर एवं जिले के सरहदी राज्यों के लिये चारा भूसा का निर्यात किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 कोरोना पीड़ित के परिजनों को कलेक्टर ने चेताया, एफआईआर की होगी कार्रवाई

शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। जिसके तहत संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित किये गए हैं एवं पूर्व से जारी अनुमतियां निरस्त की जाती हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)