दतिया, सत्येन्द्र रावत। कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दतिया में 2 अप्रैल से शुरू होने वाला तीन दिवसीय फाग महोत्सव (holi phag festival) स्थगित हो गया है। उक्त आशय की जानकारी प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी विभाग मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा (Dr. Narottam Mishra) ने शुक्रवार को फाग महोत्सव के संबंध में आयोजित बैठक में दी गई। गृह मंत्री डाॅ. मिश्रा की उपस्थिति में स्टेड़ियम दतिया में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों और आयोजन समिति के सदस्यों के साथ आयोजित हुई बैठक में निर्णय लिया गया।
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गृह मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार नेे करीला मेला (karila mela) एवं ग्वालियर मेला (Gwalior Mela) को भी स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोरोना के संक्रमण के फैलने को दृष्टिगत रखते हुए 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक दतिया में आयोजित होने वाला फाग महोत्सव स्थगित किया गया है। डाॅ. मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ”मेरा मास्क मेरी सुरक्षा” अभियान के तहत कोरोना से बचाव हेतु सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाये, सेनेटाईजर का उपयोग कर सोशल डिस्टेसिंग रखें। आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यख श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया, कलेक्टर श्री संजय कुमर, पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठोर, फाग महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री जगत शर्मा सहित आयोजन समिति के पदाधिकारीगण तथा संबंधित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर के आदेश
बढ़ते कोरोना के चलते कलेक्टर (Collector) संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। जिसमें होली के त्यौहार को अपने-अपनेघरों पर रहकर मानाने के निर्देश दिए है। वही समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, मेले के आयोजन पर प्रतिबंध रहेंगे। वहीं अन्य प्रदेशों से आने वाले नागरिकों को जिले में 1 सप्ताह के अंदर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तहसीलदार को देना होगा। वही अगर बिना सूचना के जिले में प्रवेश किया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अन्य जिलों से दतिया जिले में आने पर 10 दिन के लिए अपने घर पर कोरेन्टाइन (Quarantine) होना आवश्यक होगा। पीताम्बरा पीठ मंदिर दतिया पर दर्शनार्थियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा और अन्य प्रदेशों से आने वाले दर्शनार्थियों को 1 सप्ताह के भीतर कराई गई कोरोना की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। पीतांबरा पीठ पर केवल ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी बनाए जाना और नियम का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध जुर्माना तथा अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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