गृहमंत्री ने दिए संकेत, नकली दवा बेचने वालों को आजीवन कारावास का होगा प्रावधान

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भोपाल डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को इस बात के संकेत दिए कि प्रदेश में अब नकली दवा बेचने वालों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके लिए आवश्यक कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से बात की जा रही है।

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा जिसमें इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। नरोत्तम ने कहा कि इसके लिए विधि विभाग को मसौदा भेजा जा रहा है जहां से अंतिम रूप देने के बाद इसे कानून में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस तरह का कृत्य करने वाले गिद्ध हैं, नराधम हैं और नर पिशाच हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनकी संपत्ति को भी तोड़ा जाएगा।


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Virendra Sharma

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