भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना (corona) के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (home ministry) ने अप्रैल महीने के लिए गाइडलाइन (guideline) जारी की है। 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली नई गाइडलाइन 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। नई गाइडलाइन में 3T पर फोकस (focus) किया गया है। साथ ही साथ सभी राज्य सरकार द्वारा इस प्रोटोकॉल (protocol) को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल नई गाइडलाइन के मुताबिक जैसे ही किसी मरीज के संक्रमित होने का पता चले तुरंत ही उसे इलाज की सुविधा दी जाए और संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को तुरंत ही आइसोलेशन में भेजा जाए। इसके अलावा टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं। इसके अलावा नई गाइड लाइन में वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। टीकाकरण के लिए अब उम्र सीमा 45 वर्ष तय की गई है।
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नई गाइडलाइन के मुताबिक जहां संक्रमण का अनुपात ज्यादा है। वहां पर सख्ती बरती जाएगी। वही कंटेंटमेंट जोन से बाहर यात्रियों को सुविधा की अनुमति होगी। इसके साथ ही पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही, एयरट्रैवल सहित हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, होटल, रेस्टोरेंट, सॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्जिबिशन सेंटर, योगा सेंटर, एंटरटेनमेंट पार्क खुले रहेंगे।
इसके अलावा नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालेंगे। इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा किया जाएगा। वही गाइडलाइन में शारीरिक दूरी के नियम का पालन न करने पर जुर्माने की बात कही गई है। साथ ही नई गाइडलाइन में जिन राज्य में टीकाकरण की रफ्तार कम है। वहां इसे बढ़ाये जाने की बात कही गई है। साथ ही छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसी जगह में कोरोना के बढ़ते मामले भी चिंता का विषय है।
बीते दिनों कोरोना के 40,000 से अधिक ने मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 200 लोगों के मौत की भी जानकारी सामने आई है। जिसके बाद देश में संक्रमण से मरने वाले की संख्या बढ़कर 1 लाख 60 हजार166 पहुंच गई है। गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि नई गाइडलाइन का पालन किया जाए और 3T पर फोकस किया जाए। टीकाकरण की तेजी को बढ़ावा दिया जाए।
MHA issues order with guidelines for effective control of #COVIDー19 which will be effective from April 1, 2021, and remain in force up to April 30, 2021.
The guidelines mandate the State/UT Govts to strictly enforce the Test- Track-Treat protocol in all parts of the country. pic.twitter.com/QEevzYmCfh
— ANI (@ANI) March 23, 2021