भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। वायरल वीडियो के जनता के बीच आने के बाद पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में निलंबित हुए आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा (Purushottam Sharma) को कैट से राहत नहीं मिली है। दरअसल कैट में आज उनके निलंबन पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई थी। जिस पर कैट ने निलंबन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
दरअसल निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने राज्य सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) कोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां उन्होंने अपने पक्ष में याचिका दायर करते हुए लिखा था कि सरकार ने जल्दीबाजी में बिना उनका पक्ष सुने ही उन्हें निलंबित कर दिया है। पुरुषोत्तम शर्मा(IPS Purushottam Sharma) ने निलंबन की कार्रवाई को चुनौती दी है।
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वहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट में राज्य शासन के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर तथ्य को जाने बिना ही फैसला ले लेने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उनकी दायर याचिका पर आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई की गई। वही उनके निलंबन पर रोक लगाने से कैट ने साफ इनकार कर दिया।
बता दें कि बीते दिनों निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा(IPS Purushottam Sharma) का एक वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral) हुआ। जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी से बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे थे। पुरुषोत्तम पर आरोप लग रहा था कि उनकी पत्नी ने घर के बाहर उनको आपत्तिजनक स्थिति में किसी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। जिस पर वह घर पहुंचते ही अपनी पत्नी पर बरस पड़े थे।
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सोशल मीडिया के जरिए जब पूर्व डीजी का वीडियो राज्य शासन तक पहुंचा तो उन्हें उनके पद से निलंबित करके गृह विभाग मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। वही विभाग ने स्पष्टीकरण की मांग भी की। जिसके प्राप्त जवाब को संतोषजनक ना पाए जाने पर राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से निलंबित कर दिया था।अब इस मामले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है।