Aryan Khan Drug Case : एक और रात जेल में गुजारेंगे आर्यन खान, जूही चावला बनीं उनकी गारंटर

Aryan Khan Drug Case : एक और रात जेल में गुजारेंगे आर्यन खान, जूही चावला बनीं उनकी गारंटर

मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। आज फिर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के जेल से बाहर आने की उम्मीद टूट गई। जेल प्रबंधन के पास समय पर रिलीज़ ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचने के कारण उन्हें एक रात और जेल में ही बितानी होगी। गुरुवार को अदालत से उन्हें जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट से रिहाई के आदेश की कॉपी जेल प्रबंधन के पास पहुंचनी थी, जिसमें देरी हो गई। वहीं अभिनेत्री जूही चावला (Juhi chawla) उनकी जमानतदार बनी हैं और आर्यन खान के बेल पेपल पर जूही चावला ने गारंटर बनकर साइन किये हैं।

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नियमों के मुताबिक शाम साढ़े पांच बजे तक जेल प्रबंधन के पास आर्यन खान की जमानत के आदेश की कॉपी पहुंचना जरूरी था, लेकिन ये काफी समय बीत जाने के बाद भी  आदेश की कॉपी नहीं पहुंच पाई। इस कारण उनकी रिहाई एक दिन और टल गई और शुक्रवार की रात भी उन्हें ऑर्थर जेल रोड में ही गुजारनी होगी। जेल से बाहर आने के बाद भी फिलहाल आर्यन को कई पाबंदियों का पालन करा होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा साथ ही वे कोर्ट या एनसीबी को बिना बताए और अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। उन्हें दूसरे आरोपियों से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी, ना ही वे इस केस के बारे में कोई बयान दे सकते हैं।

ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए एक्ट्रेस और शाहरुख खान की पुरानी दोस्त जूही चावला ने एक लाख रुपये का बॉन्ड भरकर जमानत ली है। उन्होने वकीलों ने सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। हाई कोर्ट से जमानत का आदेश जारी होने के बाद जूही चावला एनडीपीएस कोर्ट पहुंचीं और एक लाख रुपये का बॉन्ड जमा कराया। उनके साथ आर्यन खान के वकील भी थे।

बता दें कि एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी पर छापा मारा था और वहां से ड्रग्स बरामद किया था। इसके बाद आर्यन खान को हिरासत में लिया गया। आर्यन खान को इससे पहले दो बार जमानत देने से इनकार किया जा चुका था। इसके बाद गुरूवार को आर्यन खान को ज़मानत (Bail) मिली। ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। उनके साथ मुनमुन धमेजा और अरबाज़ मर्चेंट को भी जमानत दी गई। इससे पहले अदालत में ASG अनिल सिंंह ने NCB की तरफ से जमानत का पूरा विरोध किया, लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में उनके हर तर्क को काटा और उन्हें बेल मिल गई।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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