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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज खजुराहो में गिरफ्तार

Written by:Kashish Trivedi
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज खजुराहो में गिरफ्तार

खजुराहो, डेस्क रिपोर्ट। धार्मिक नेता कालीचरण महाराज (kalicharan maharaj) को गुरुवार तड़के मध्य प्रदेश (MP) के खजुराहो (khajuraho) से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक कालीचरण महाराज को खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार कालीचरण को अब रायपुर लाया जाएगा।

सूत्रों की माने तो छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर किराए के मकान में कालीचरण में ठहरे हुए थे। जहां से उन्हें रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं देर शाम पुलिस कालीचरण को लेकर रायपुर पहुंचेगी। बता दें कि FIR होने के बाद सही कालीचरण भागा फिर रहा था। वही कालीचरणपुर महाराष्ट्र FIR दर्ज होने के बाद रायपुर पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमार करवाई कर रही थी। जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है।

इससे पहले रायपुर पुलिस ने कालीचरण के लिए महाराष्ट्र के अकोला सहित कई ठिकाने पर छापेमारी की थी लेकिन वहां से फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम ने खजुराहो से उसे 4:00 बजे गिरफ्तार किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि गांधी का अपमान करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

वही रायपुर में प्रमोद दुबे की शिकायत पर रायपुर पुलिस द्वारा कालीचरण पर FIR दर्ज किया गया था। FIR दर्ज होने के अगले ही दिन कालीचरण महाराज ने एक नया वीडियो जारी किया था। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह FIR से डरने वाले नहीं है। फांसी भी दे दिया जाएगा तो वह अपनी बात पर अड़े रहेंगे।

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कालीचरण ने 26 दिसंबर को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ‘धर्म संसद’ में गांधीजी के हत्यारे नाथूराम गोडसे (nathuram godse) की प्रशंसा करते हुए यह टिप्पणी की थी। बता दें कि ठाणे राकांपा प्रमुख आनंद परांजपे के साथ नौपाड़ा पुलिस थाने से संपर्क करने वाले आव्हाड ने कहा कि वह राष्ट्रपिता के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द और कालीचरण द्वारा इस पर कोई पछतावा नहीं दिखाने से आहत हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि जब आव्हाड राकांपा प्रतिनिधिमंडल के साथ आए तो सहायक पुलिस आयुक्त (नौपाड़ा) एसपी ढोले थाने में मौजूद थे। दरअसल नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने के लिए आईपीसी की धारा 294, 295ए, 298, 505 (2) और 506 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Kashish Trivedi
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