Corona Guideline: सरकार के नए निर्देश, इन क्षेत्रों में रहेंगे प्रतिबंध, निर्देशों का करना होगा पालन

Kashish Trivedi
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Corona Guideline

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में कोरोना (corona) संक्रमण पर काबू पा लिया गया है। बावजूद इसके संक्रमण के रफ्तार को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा सभी जिले के कलेक्टर (collectors) को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

इसके अलावा कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing), सैनिटाइजेशन (Sanitization), थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal screening) के साथ फेस मास्क (face mask) की व्यवस्था का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही मेले आदि के आयोजन में भी कोरोना रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

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वही सिनेमा हॉल और थिएटर पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे लेकिन सिनेमा हॉल और थिएटर प्रबंधन को भारत सरकार द्वारा जारी sop का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीँ सभी जिले के कलेक्टर को यह निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश के जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उन क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू रहेंगे। ऐसे क्षेत्रों में लोग जन समूह बनाकर कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी 2021 को जारी किए गए गाइडलाइन ही मान्य किए जाएंगे। वहीं इससे पहले राज्य शासन ने 15 अक्टूबर 2020 को सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों के जन समूह तथा जनसमूह के साथ पूजा-अर्चना के संबंध जारी किए गए दिशा-निर्देश को निरस्त कर दिया है।

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