MP News: हाईकोर्ट ने कलेक्टर तरुण राठी को किया नोटिस जारी, यह है पूरा मामला

Kashish Trivedi
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जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। प्रदेश भर की नगर पालिकाओं में निर्धारित योग्यता न होने और उक्त फीडर कैडर के अधिकारी नहीं होने पर, सीएमओ का प्रभार नहीं दिये जाने के आदेश के बावजूद उपयंत्री को प्रभारी सीएमओ बनाये जाने को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने दायर अवमानना मामले में दमोह कलेक्टर तरूण राठी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी


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