भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिक्षित बेरोजगार युवाओं (Educated unemployed youth) को रोजगार (employment) देने के लिए एमपी रोजगार पंजीयन (MP Employment Registration) के अंतर्गत रोजगार पंजीयन की वेबसाइट को लांच किया गया है। डिग्री, डिप्लोमा वाले शिक्षित बेरोजगार नौकरी पाने के लिए एमपी रोजगार पंजीयन ऑनलाइन कर सकते हैं। हालांकि अब बेरोजगार युवाओं को पंजीयन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल 16 जनवरी से मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। जिसके लिए रोजगार पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है। वहीं उम्मीदवारों द्वारा अधिक फॉर्म भरने की वजह से साइट पर अधिक लोड देखने को मिल रही है।मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक के उम्मीदवार पिछले 10 दिन से लगातार फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साइट गति धीमी होने की वजह से उम्मीदवार फॉर्म भरने में असफल है। बता दे कि मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 30 जनवरी 2021 तय की गई है।
उम्मीदवारों की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर अंतिम तिथि तक साइट पर लोड इसी तरह रहे तो प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। इस मामले में कियोस्क संचालकों का कहना है की बड़ी संख्या में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की वजह से साइट की गति धीमी हो गई है। जिस कारण युवाओं को फॉर्म भरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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बता दें कि शिक्षित युवाओं को नौकरी देने की योजना शिवराज सरकार ने शुरू की थी। इसके लिए मध्य प्रदेश रोजगार रजिस्ट्रेशन योजना 2021 शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन योजना के तहत सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्ध सरकारी कंपनियां रोजगार पोर्टल के जरिए पंजीकृत बेरोजगार युवाओं से संपर्क कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराती है।
इतना ही नहीं सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में समय-समय पर कई जगह पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। जिसके लिए मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन योजना में बेरोजगार युवा पंजीयन कर अपना सीट सुनिश्चित करते हैं।ज्ञात हो कि इस पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश के युवा घर बैठे रोजगार पाने के अवसर में पंजीयन कर सकते हैं। ऐसे युवाओं के समय की बचत भी होती है। इस पोर्टल के जरिए न केवल बेरोजगार लोग बल्कि कई निजी कंपनियां भी जुड़ी होती है।
बेरोजगार युवा नौकरी के पंजीयन के लिए इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:-
इसके साथ ही इस पोर्टल पर पंजीयन केवल 1 महीने के लिए ही वैध होता है। अगर स्थाई तौर पर युवाओं को पंजीयन करवाना है तो उन्हें रोजगार कार्यालय में जाकर सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। वही रोजगार कार्यालय से प्रक्रिया पूरी करवाने के बाद पंजीयन होने पर वह पंजीयन 3 साल के लिए वैध मानी जाती है।
ज्ञात हो कि एमपी रोजगार पंजीयन के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की योग्यता अनुसार उसे नौकरी दी जाती है। मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पते का सबूत, निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं।