नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। NEET UG के परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम (NEET UG Result) घोषित करने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट(SC) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) के 20 अक्टूबर के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें एनटीए को नीट के 2 छात्रों की फिर से परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट निर्देश दिए गए थे।
एनटीए (NTA) की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि हम 2 छात्रों के लिए 16 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते जो रिजल्ट का बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 अक्टूबर को दिए उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें निरीक्षक की गलती से दो छात्र NEET UG परीक्षा से वंचित रह गए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनटीए (NTA) को दोनों छात्रों का री एक्जाम कराने के बाद परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। NTA इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनटीए NTA रिजल्ट घोषित कर सकता है। लेकिन दिवाली की छुट्टी के बाद जब कोर्ट खुलेगा तब देखेगा कि उन दो छात्रों के हित में क्या किया जा सकता है NTA भी रास्ता निकाले, अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवम्बर को होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 12 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में 16 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे और वे रिजल्ट का इन्तजार कर रहे हैं लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कारण रिजल्ट घोषित करने में देरी हो रही है जिसके कारण एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस जैसे ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया में देरी होगी। याचिका में ये भी कहा गया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला गलत मिसाल पेश करेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से उम्मीदवारों को अनुचित लाभ उठाने का मौका मिलेगा।