भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश सरकार (MadhyaPradesh) ने अनलॉक-5 (Unlock 5) को लेकर एक बार फिर नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है| इसमें धार्मिक आयोजनों, दुकानें, बाजार, मॉल खुलने के समय को लेकर जानकारी दी गई है| अब अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा इस सम्बन्ध में सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला और रावण दहन तथा धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना में इस गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति से होंगे और कोविड 19 प्रावधानों का पालन करना होगा। यह सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर यानी कल से प्रदेश भर में लागू हो जाएंगे।
आयोजनों की प्रशासन से लेना होगी अनुमति, वीडियोग्राफी भी करानी होगी
सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इन आयोजनों की वीडियोग्राफी कराकर आयोजक कार्यक्रम समाप्ति के 48 घण्टे में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। धार्मिक स्थलों पर मेलों पर पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है| वहीं 100 से अधिक संख्या वाले जनसमूह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की पहले से अनुमति लेनी होगी। यह सभी कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित किए जाएंगे।
8 बजे का बंधन ख़त्म, अब दुकानें निर्धारित समय तक खुल सकेंगी
दुकानें बाजार और मॉल अब अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगे| पूर्व में रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो आदेश था, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा सभी धार्मिक स्थल जहां बंद कमरा या हॉल में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। बंद कमरे में किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी|