भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना (Corona) के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना (Corona) की इस गाइडलाइ में भोपाल-इंदौर (Bhopal-Indore) समेत महाराष्ट्र (Maharashtra) से सटे जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगौर, बड़वानी और बुरहानपुर में सख्ती की गई है।
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गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन (New Corona Guideline) के अनुसार, भोपाल और इंदौर समेत महाराष्ट्र से सटे जिलों में बंद हॉल की क्षमता से 50% को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।किसी भी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की चैंकिंग (थर्मल स्क्रीनिंग) अनिवार्य रूप से की जाएगी।
गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों (Collectors) से कहा है कि दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन सुनिश्चित कराएं। दुकानदारों को मास्क (Mask) का इस्तेमाल करने बाध्यता रहेगी। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो जिला प्रशासन (Administration) वैधानिक कार्यवाही करेगा। खासकर महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन तक क्वारेंटाइन (Quarantine) रहने की सलाह दी जाए।
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अपर मुख्य सचिव, गृह, डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि नवीन निर्देशों के पालन के लिये प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को अवगत करवाया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी कर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
मैं नहीं चाहता फिर से लॉकडाउन की स्थिति बने- शिवराज सिंह चौहान
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) का बड़ा बयान सामने आया था कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है। महाराष्ट्र (Maharashtra) की सीमा से लगे जिलों में भी संक्रमण बढ़ा है। महाराष्ट्र से आने जाने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा हैजिला प्रशासन (District administration) को हमने निर्देश दिये कि अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा तो रोके-टोकें। मैं नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो।
नई गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको संबंधी जन-जागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिये गये हैं।
- भोपाल और इंदौर जिलों तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंद हॉल में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
- महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती समस्त जिलों में आवागमन करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है।
- महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में महाराष्ट्र से आने-जाने वाले मालवाहक ट्रकों तथा वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखा जायेगा।
- महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिये आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन करने की सलाह देने के भी निर्देश दिये गये हैं।
- इसके लिये नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है।
- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये प्रदेश के समस्त जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालनकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।
- पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
- दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर कराना होगा।
- जिलों को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आयोजित कर कोविड-19 की स्थिति एवं रोकथाम के उपायों की आवश्यक समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं।
- जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको अभियान, कार्यक्रमों के आयोजन, उसमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और क्वारेंटाइन पीरियड के संबंध में उपयुक्त निर्णय ले सकेंगे।