इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत गरीब और पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Prime Minister Garib Kalyan Yojana) का लाभ जिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जनवरी और फरवरी 2022 की सामग्री का एकमुश्त वितरण जनवरी 2022 में किया गया था।
आवंटन (allotment) की सामग्री वितरण में बचे हुए पात्र परिवारों को 20 फरवरी 2022 तक राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही मार्च 2022 पात्र हितग्राही की सुविधा और पात्र के अनुसार राशन वितरण (ration distribution) के लिए राज्य शासन द्वारा समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।
राज्य शासन के आदेश अनुसार निर्धारित समय सीमा तक पात्र परिवार और निर्धन गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को 21 फरवरी से 15 मार्च तक अन्य का वितरण किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 16 मार्च से 31 मार्च तक राशन का वितरण किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा पारित भाइयों से अपील की गई है कि अपने समय सीमा में निकट की शासकीय उचित मूल्य दुकान से पात्रता अनुसार राशन सामग्री प्राप्त करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को पात्रता राशन के लिए बनाए गए हैं। जिसमें निर्धन परिवारों को राशन मिलने के बाद उनके मोबाइल पर तत्काल एक एसएमएस प्राप्त होंगे। ऐसे में ना सिर्फ राशन विक्रेता की पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि हितग्राही भी राशन की मात्रा और विक्रेताओं द्वारा दी गई जानकारी रख सकेंगे।