इस अधिनियम के संशोधन की तैयारी में शिवराज सरकार, यह है कारण

सीएम शिवराज

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पिछले साल मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार (shivraj governent) ने सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (Co-operative Societies Act 1960) में संशोधन (amendment) का अध्यादेश जारी किया था। इसके मुताबिक सहकारी संस्था में सांसद और विधायक अध्यक्ष बनाया जा सके। अब एक बार फिर सहकारी अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन की तैयारी की जा रही है। सहकारी संस्थाओं में विभागीय मंत्री चुनाव न होने की सूरत में प्रशासक नियुक्त किया जा सके। इसके लिए सरकार सहकारी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है।

दरअसल सहकारी अधिनियम 1960 के संशोधन के मुताबिक सहकारी संस्था में सांसद और विधायक अध्यक्ष बनाए जा सकेंगे। हालांकि पिछले साल हुए सहकारी अधिनियम संशोधन में प्रशासक नियुक्त करने की दिशा में कोई संशोधन नहीं किया गया था। जिसके बाद एक बार फिर शिवराज सरकार इस नियम के लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है।


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Kashish Trivedi

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