भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने अधिकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जहां कोरोना महामारी (corona pandemic) में नौकरी में रहते हुए मारे गए शासकीय कर्मचारी, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के अनुग्रह राशि को लेकर वित्त विभाग (finance department) ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार नौकरी में रहते हुए कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद मृत हुए कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्यों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए नियम बनाए गए हैं।
दरअसल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पिछले दिनों से सरकार ने ऐलान किया था कि कोरोना महामारी में नौकरी के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिवार को मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह योजना के तहत 5 लाख की राशि दी जाएगी। मामले में शिवराज सरकार ने वित्त विभाग को अनुग्रह राशि के लिए नियम और विधि तैयार करने के निर्देश दिए थे। वित्त विभाग द्वारा अनुग्रह राशि के लिए नियम तैयार कर लिए गए हैं।
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नए नियम के मुताबिक 30 साल की सेवा पूरी करने वाले शासकीय सेवकों को अनुग्रह राशि का फायदा नहीं मिल पाएगा। mainकर्मचारी को 5 लाख की अनुग्रह राशि के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं 5 साल की सेवा पूरी करने वाले को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। इस मामले में कर्मचारियों को मामूली फायदा मिलेगा। जबकि जिन कर्मचारियों की नौकरी 5 साल से कम थी। ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं मिलती इस स्थिति में कर्मचारियों को 2 लाख रुपए बीमा की राशि के अलावा 3 लाख रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
वित्त विभाग के आदेश जारी करने के बाद कोरोना महामारी के दौरान नौकरी में रहते कोविड से मृत हुए कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को मुख्यमंत्री को अनुग्रह योजना का लाभ दिया जाना निश्चित किया गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना से मृतकों के जो मामले सामने है। उसमें अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाएगा।