जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of public education) ने महिला प्रभारी सहायक संचालक को विभागीय अफसरों-प्राचार्य के समूह में एक पोर्न क्लिप (porn clip) भेजने के मामले में निलंबित (suspend) करने का आदेश जारी किया है। दरअसल संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय ने प्रभारी सहायक को अश्लील फिल्म के क्लिप इंटरनेट मीडिया (internet media) पर जारी करने का आरोपित माना है।
दरअसल 28 दिसंबर 2020 को संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ महिला प्रभारी सहायक संचालक द्वारा मोबाइल से विभागीय अफसरों प्राचार्य के समूह ग्रुप में एक पोर्न क्लिप भेजी गई थी। इसके बाद से इस मामले में जांच शुरू किया गया था। वही जांच के बाद विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर महिला अधिकारी को अश्लील क्लिप ग्रुप में भेजने के मामले में दोषी पाया है।
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इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से महिला के लिए निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। वही निलंबन अवधि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में महिला कर्मचारी को अटैच किया गया है। हालांकि इस मामले में महिला अफसर का कहना है कि उनके द्वारा कोई क्लिप जारी नहीं की गई थी। यह किसी और की शरारत है।
जबकि लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत (jayshree kiyawat) ने कहा कि महिला अधिकारी द्वारा किया गया यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। यह गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियमों के तहत महिला अधिकारी पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की गई है। हालांकि निलंबन अवधि में महिला कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी।