जबलपुर, संदीप कुमार। शेट्टी कमीशन की अनुशंसा अनुसार न्यायिक कर्मचारियों को वेतनमान नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मह रफीक व जस्टिस अंजुली पाॅलो की युगलपीठ ने पाया कि कई अवसर देने के बावजूद भी सरकार द्वारा आदेश का परिपालन नहीं किया गया है। युगलपीठ ने सरकार को निर्देश दिये है कि अगली सुनवाई के पहले आदेश का परिपालन करें। आदेश का परिपालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव विधि विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और प्रमुख सचिव वित्त विभाग व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहे। याचिका पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गयी है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा और 75 अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल 2017 को उनकी रिट याचिका सुनवाई के बाद मंजूर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि याचिकाकर्ताओं को शेट्टी पे कमीशन की अनुशंसाओं का लाभ दिया जाए। इस आदेश के बाद भी याचिकाकर्ताओं का लाभ नहीं दिये जाने के खिलाफ अवमानना याचिका साल 2018 में दायर की गयी थी।