कोरोना से स्थिति गंभीर, 6 जिलों में टोटल लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू में होगी सख्ती

Kashish Trivedi
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लॉकडाउन

उमरिया, दतिया, सिंगरौली, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में कोरोना में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिनों 10166 ने मरीजों की पुष्टि हुई 53 लोगों की मौत हो गई है। जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में अन्य कई जिलों ने टोटल लॉकडाउन (total lockdown) की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दे कि दिन जिलों में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) लगाया गया है। उसमें हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, सिंगरौली, उमरिया, दतिया को शामिल किया गया है। इसको लेकर सभी जिला के जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

वही कोरोना कर्फ्यू के दौरान इस बार सख्ती को बढ़ाया जाएगा। सर्वसम्मति से बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उमरिया में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक के बाद कोरोना कर्फ्यू की जानकारी मंत्री मीना सिंह ने दी। मंत्री मीना सिंह ने कहा कि जान है तो जहान है। मास्क व्यवस्थित तरीके से पहने, सभी नियमों का पालन करें। अति आवश्यक कार्य होने पर घर से निकले। भीड़ वाले जगह पर ना जाए। इसके साथ ही उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में 22 अप्रैल तक के लिए पूर्व के जारी निर्देश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सभी आवश्यक वस्तु पर छूट रहेगी लेकिन प्रशासन द्वारा सख्ती की जाएगी।

इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू

बता दे कि इसके अलावा बुरहानपुर, सिंगरौली, दतिया, हरदा में टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। सिंगरौली जिले में 16-4-2021 शुक्रवार रात 8 बजे से 23-4-2021 को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। जिला कलेक्टर आदेश जारी किया। बुरहानपुर में कोरोना कर्फ्यू आज 15.04.2021 रात 10 बजे से 23.04.2021 सुबह 06 बजे तक जारी रहेंगा। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी किया।

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दतिया में 16 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लागू

दतिया जिले की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रों में 16 अप्रैल शुक्रवार की सायं 6 बजे से 26 अप्रैल 2021 सोमवार की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जिन गतिविधियों को को छूट दी गई है उन्हें छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगी।जिला दण्ड़ाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कोरोना कफ्र्यू की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में होटल के बैंक्वेट हाॅल, मैरिज गार्डन के हाॅल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में किसी भी प्रकार की पार्टी, जन्मदिन मनाना, विवाह वर्षगांठ मनाना इत्यादि आयोजनों का पूर्ण रूप प्रतिबंधित रहेगा एवं जिले में किसी भी सामाजिक/सांस्कृति कार्यक्रम हेतु अतिथियों एवं रिश्तेदारों को आमंत्रित नहीं किया जायेगा।

जिले के निवासी जो जिले के बाहर कार्यरत है अथव शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न है यदि जिले में वापस आते है तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार को देना अनिवार्य होगा। कोरोना कफ्र्यू की अवध्णि में जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रहेंगे और कर्मचारी अपने विभाग द्वारा जारी आईडी कार्ड के साथ केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे। परंतु बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। संबंधित सभी पात्र हितग्राहियों को सहायिका घर-घर जाकर कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए आरटीई का वितरण किया जाना सुनिश्चित करेंगी।

इन गतिविधियों को मिलेगी छूट

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिग होम, मेडीकल इन्श्योरेंश कंपनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें। कोरोना कफ्र्यू की अवधि में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से बनी सामग्री की दुकानें प्रातः 6 उबजे से 10 बजे तक तथा सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। सब्जी तथा फल का विक्रय भी प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा नियत स्थान पर ही किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी किसी बड़े एवं खुले स्थानों का चयन कर उसे तैयार कराएंगे तथा सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड हेतु जारी मानक संचालक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराएंगे।


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