इनकम टैक्स से जुड़े 5 बड़े बदलाव, करदाता जरूर जान लें ये नियम, पढ़ें पूरी खबर

बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़ी कई घोषणाएं केंद्र सरकार ने की थी। नियमों में बदलाव हुए थे। नए बजट के साथ एक बार फिर नियमों में बदलाव की उम्मीदवार है। आइए एक नजर पिछले कुछ महीनों में लागू हुए नए नियमों पर डालें।

Manisha Kumari Pandey
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1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025-26 की घोषणा करने वाली है। इनकम टैक्स से जुड़ी कई घोषणाएं होने की उम्मीद है। साथ ही नए नियम भी लागू होंगे।  पिछले कुछ महीनो में इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव सरकार ने किए हैं। नया बजट पेश होने से पहले करदाताओं को इन नियमों को जान लेना चाहिए।

बजट 2024 के तहत लागू किए नियम के जरिए मिडिल क्लास फैमिली को राहत दी गई थी। इन्वेस्टमेंट पैटर्न में भी बदलाव हुआ था। इन बदलावों की लिस्ट में कैपिटल गेंस टैक्स, एनपीएस, स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि और नया टैक्स स्लैब शामिल है।

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जनवरी 2025 में लागू हुआ ये नियम 

सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक के लग्जरी गुड्स पर टैक्स कलेक्शन सोर्स (टीसीएस) लागू करने का फैसला हाल ही में लिया है। नए नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हैं।

नए टैक्स स्लैब से मिली थी आमजन को राहत

बजट 2024 में सरकार ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया था। जिसके तहत कई बदलाव अब तक हुए हैं। 0-3 लाख रुपये पर 0%  3-7 लाख रुपये पर 5%, 7-10 लाख पर 10%, 10-12 लाख रुपये पर 15%, 12-15 लाख पर 20%, 15 लाख या इससे अधिक रुपये पर 30% टैक्स सलाऊब वर्तमान में प्रभावी है।

इन 3 नियमों को भी जान लें

  • सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75000 कर दिया था। फैमिली पेंशन की सीमा भी 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी गई थी।
  • कैपिटल गेंस टैक्स में भी बदलाव किए गए थे। शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स पर टैक्स रेट को 15% से बढ़ाकर 20% किया गया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स रेट को 10% से बढ़ाकर  12 पॉइंट 5% किया गया था।
  • इक्विटी निवेश के लिए एलटीसीजी छूट सीमा को में भी 25 हजार रुपये की वृद्धि की गई थी।
  • बजट 2024 के साथ एनपीएस में भी बदलाव किए गए थे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एंप्लॉयर के योगदान पर कटौती की सीमा को 10% से बढ़कर 14% किया गया था।

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