अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियम, ट्रांजेक्शन होगा सुरक्षित, यहाँ जानें डीटेल

Manisha Kumari Pandey
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यदि आप भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। अक्टूबर से डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियमों (Debit-credit payment rules ) में कुछ एहम बदलाव होने जा रहे हैं। 30 सितंबर के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम को लागू करने वाला है। यह नियम कार्ड से लेन-देन को सुधारने और सुरक्षित बनाने के लिए लाया गया है। आरबीआई के मुताबिक कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenisation) नियम आने से बाद ट्रांजेक्शन और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगा।

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इन नए नियमों का मतलब है यूजर जब भी प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पेमेंट के लिए करता है तो उसके कार्ड के डिटेल्स इनक्रिप्टेड टोकन्स के रूप में स्टोर हो जाएगा। बता दें की पहले यह नियम जनवरी 2022 से लागू होने वाला था। लेकिन कुछ सोच-विचार के बाद आरबीआई ने कार्ड-ऑन-फाइल स्टोर के डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। पहले इसकी समयसीमा 30 जून 2022 तक थी, जिसके बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। इसका मतलब यह है की 30 सितंबर से कार्ड का इस्तेमाल करने के नियम बदल जाएंगे। इन नए नियमों के तहत पेमेंट कंपनियों को 1 अक्टूबर से लोगों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा मिटाना जरूरी होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले ही कई बड़े मर्चेंट्स ने कार्ड टोकनाइजेशन के इन नियमों को अपना चुकी है। वहीं कई ऐसे भी डिजिटल कंपनियां हैं जो कार्ड टोकनाइजेशन की समयसीमा को बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर कंपनियां इन नियमों के लिए मान चुकी है, इसलिए समयसीमा बढ़ाने की संभावनाएं बहुत कम है।

 


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