New PPF rules from October 2024: अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। अगले महीने से पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंड फंड योजना में बड़े बदलाव होने जा रहे है।इसके तहत एक से ज्यादा PPF खाते, माइनर्स और NRIs अकाउंट्स के लिए नियम में बदलाव होगा।
खास बात ये है कि यह नियम अनियमित अकाउंट से लेकर रेगुलर अकाउंट होल्डर्स के लिए भी हैं। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी, आइये जानते है कि इस योजना के तहत क्या-क्या बदलाव होने वाला है?
पीपीएफ से संबंधित नए नियम
- माइनर के नाम पर खोले गए अनियमित अकाउंट के लिए मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उनके वयस्क होने की तिथि के आधार पर किया जाएगा।
- वयस्क होने की अवधि यानि 18 वर्ष आयु होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज दर प्राप्त होगा यानि जिस अवधि के लिए अकाउंट एक्टिव रहा है, उसे उस डेट से माना जाएगा, जिस दिन व्यक्ति नियमित खाता खोलने के लिए पात्र होगा. इसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड के हिसाब से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा।
- NRI के नाम पर खोले गए ऐसे PPF अकाउंट जिसमें फॉर्म-एच में रेजिडेंसी स्टेटस का खुलासा नहीं किया है, ऐसे में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज दर का लाभ मिलेगा। इसका फायदा उन निवेशकों को मिलेगा, जो 30 सितंबर 2024 तक NRI बनेंगे।
- एक से अधिक PPF खाता होने पर प्राइमरी अकाउंट पर ही ब्याज मिलेगा, अन्य सभी खातों को का विलय प्राइमरी खाते में कर दिया जाएगा। इस रकम पर ही ब्याज मिलेगा।