नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस (Post Office) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की साबित हो सकती है। बहुत जल्द पोस्ट ऑफिस के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। इन नए नियमों के तहत ग्राहकों को पैसे निकालने पर एक्स्ट्रा चार्ज का भुगतान करना होगा। इस बात की जानकारी पोस्ट ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर के दी है।
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पोस्ट ऑफिस द्वारा साझा की जानकारी के मुताबिक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के ट्रान्जैक्शन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों को ट्रान्जैक्शन के लिए चार्ज का भुगतान करना होगा जो IPPB के ग्राहक नहीं हैं। इतना ही नहीं आधार के माध्यम से कैश विथ्ड्रॉ करने, जमा करने और मिनी स्टेटमेंट के लिए भी चार्ज भरना होगा। ग्राहकों को एक से अधिक ट्रान्जैक्शन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज का भुगतान करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहकों को महीने में फ्री लिमिट से अधिक ट्रान्जैक्शन करने पर 20 रुपये जीएसटी चार्ज के साथ भरना होगा। पैसा निकालना हो या जमा करना हो, दोनों ही स्थिति में 20 रुपये जीएसटी चार्ज के साथ भरना होगा।
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वहीं मिनी स्टेटमेंट के लियव 5 रुपये का चार्ज भरना हग। यह नए नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू हो सकते हैं। NPCI का कहना है की आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) को आधार नंबर और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके इसका फायदा उठाता काफ़ियसन और सुरक्षित होता है। क्योंकि AePS डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक पर काम करता है, इसलिए यह बेहद सुरकक्षित भही माना जाता है।