इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस अलर्ट को न करें इग्नोर, 15 मार्च तक पूरा कर लें ये काम, वरना लग जाएगा जुर्माना

income tax

Advance Tax Payment Deadline: आप अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो खबर आपके काम की है। भारत देश के जो भी नागरिक यहां रह कर कमाई करते हैं, टैक्स भरना उनकी जिम्मेदारी का अहस हिस्सा है। हर वित्त वर्ष के आखिर में अपनी सालाना कमाई पर इनकम टैक्स जमा करना होता है, जो लो स्लैब से बाहर होते हैं वो लोग जीरो पर ये टैक्स जमा कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जब टैक्स पेयर्स को पहले टैक्स देना होता है।  इस तरह के टैक्स को एडवांस टैक्स कहा जाता है।

डेडलाइन नजदीक, जल्द पूरा करें काम

आप अगर टैक्स पेयर हैं तो एडवांस टैक्स के बारे में भी जरूर जानते होंगे।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अक्सर इस टैक्स से जुड़े आंकड़ों की जानकारी भी शेयर करता है,  इसे एडवांस टैक्स कहने की वजह इसकी टाइमिंग है।  ये टैक्स वित्त वर्ष पूरा होने से पहले चुकाया जाता है।  ये टैक्स उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो एक बार में भारी भरकम टैक्स जमा नहीं कर सकते, ऐसे लोग टुकड़ों टुकड़ों में टैक्स जमा कर सके हैं।  एडवांस टैक्स जमा करने वाले ऐसे ही लोगों के लिए आयकर विभाग अलर्ट जारी कर दिया है।  दरअसल एडवांस टैक्स जमा करने की डेडलाइन अब बहुत नजदीक आ चुकी है. जिसे देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट के रूप में रिमाइंडर दिया है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)