Mutual Fund: उन निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड की KYC अपडेट नहीं करवाई थी। सीडीएसएल वेंचर्स ने बताया कि डेडलाइन के बाद भी अपने निवेशकों को फ्रेश केवाईसी कराने की बाध्यता नहीं है, जिससे उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे। इससे सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में, निवेशकों को KYC अपडेट करवाने के लिए और डेडलाइन के पहले कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।
जानें फ्रेश केवाईसी की डेडलाइन:
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए फ्रेश KYC की डेडलाइन को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पहले, म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशकों के खातों को ब्लॉक होने का खतरा था, लेकिन इस नई KYC डेडलाइन के बढ़ने से यह खतरा दूर हो गया है। अब, सभी मौजूदा निवेशकों को नए डेडलाइन तक फ्रेश KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि उनके म्यूचुअल फंड खातों में कोई भी अधिकारिकता ना हो। यह कदम पिछली KYC डेडलाइन के चलते निवेशकों के म्यूचुअल फंड निवेश में आई असुरक्षा को दूर करने के लिए लिया गया है और इससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है।
डेडलाइन के बाद भी हो सकेगा ट्रांजेक्शन:
पहले 28 मार्च को सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूटर्स के साथ सीडीएसएल वेंचर्स ने डेडलाइन से जुड़ा एक अपडेट साझा किया है। दरअसल इस अपडेट के अनुसार, निवेशकों को डेडलाइन तक फ्रेश केवाईसी कराने की बाध्यता नहीं है ताकि वे म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांजेक्शन कर सकें। अगर किसी निवेशक की डेडलाइन तक केवाईसी नहीं होती है, तो भी वह अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में ट्रांजेक्शन कर सकेगा।
अकाउंट को होल्ड से हटा दिया जाएगा:
दरअसल सीडीएसएल वेंचर्स के मुताबिक, फ्रेश केवाईसी नहीं कराने पर अब डेडलाइन यानी 31 मार्च 2024 तक म्यूचुअल फंड अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, जबकि अब उन अकाउंट को होल्ड पर डाल दिया जाएगा। वहीं जैसे ही निवेशक फ्रेश केवाईसी कराएंगे, तो उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट को होल्ड से हटा दिया जाएगा।