RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चार बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। लाखों का जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बैंक शामिल हैं। यह कार्रवाई केन्द्रीय बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के विभिन्न सेक्शन के तहत की है।
एमपी के बैंक पर क्यों लगा जुर्माना? ( Monetary Penalty)
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित विदिशा ने निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित करने में विफल रहा। इस बात का खुलासा नाबार्ड द्वारा किए गए वैधानिक निरीक्षण के दौरान हुआ। इसके बाद आरबीआई ने कारण बताओं नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब और जांच के बाद पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया।
समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड (Samarth Sahkari Bank Limited)
महाराष्ट्र के समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड ने अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति दी, जबकि इसका अंतिम मूल्यांकन ल सीआरएआर 9% से कम था। सदस्यों को निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किया। यूसीबी के पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के तहत जारी परिचालन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एसबीआई द्वारा दी जाने वाली ब्याज तारों की तुलना में जमा राशियों पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश की।
छतीसगढ़ के इन दो बैंकों पर लगा जुर्माना (Reserve Bank of India)
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्याद्वीप रायपुर छत्तीसगढ़ भीनिर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित करने में विफल रहा। नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर छत्तीसगढ़ अपने नाम मात्र सदस्य को निर्धारित नियामक सीमाओं से अधिक लोन स्वीकृत किया। विवेकपूर्ण अंतर बैंक सकल ऋण सीमा के साफथ-साथ विवेक पूर्ण अंतर बैंक प्रतिपक्ष सीमा का उल्लंघन भी किया।