नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ग्राहकों की सुरक्षा देखते हुए कई बैंकों पर सख्त एक्शन लेता है। हाल ही में आरबीआई ने पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था। और अब बैंक 22 सितंबर है अपना काम बंद करने जा रहा है। आरबीआई ने 10 अगस्त 2022 को बैंक को बंद करने के आदेश जारी किए थे और यह प्रक्रिया 6 हफ्तों के अंदर प्रभावी होगी यह भी कहा था।
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आरबीआई ने कहा था की बॉम्बे हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश के तहत पुणे के रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में 2014 की रिट याचिका 2938, 2017 की रिट याचिका संख्या 9286 के लिए आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद ही आरबीआई ने कार्रवाई शुरू की थी और 22 सितंबर से बैंक के कारोबार को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे।
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आरबीआई का कहना है की इससे पहले महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों ने भी बैंक को बंद करवाने की अपील की थी। 26 अगस्त 2022 को आरबीआई ने कहा था की बैंक की वैधता समय-समय बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि 21 फरवरी 2013 को इसे बंद होने वाले बैंकों की लिस्ट में शामिल किया गया था। बता दे की बीते दिन ही आरबीआई ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे।